खाईयां खुदवाकर पत्थर माफिया पर कसा प्रशासन ने शिंकजा


खाईयां खुदवाकर पत्थर माफिया पर कसा प्रशासन ने शिंकजा

 

मुरैना 30 नवम्बर 07- पुरा सम्पदाओं के लिए प्रसिध्द मुरैना जिले के शनीचरा और बटेश्वरा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने आज पत्थर खदानें क्षेत्रों के आसपास बडी बडी खाईयां खुदवाकर पत्थर माफिया पर शिंकजा कस दिया है । जिला प्रशासन द्वारा पत्थर का अवैध उत्खनन रोकने के लिए की गई लगातार कार्रवाई से पत्थर माफिया के हौसले पस्त हो गये हैं और अब शनिचरा और वटेश्वरा के वन क्षेत्र में कहीं भी पत्थर का अवैध उत्खनन होते हुए नजर नहीं आ रहा है ।

       कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाटी ने आज पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह और भारी पुलिस बल के साथ शनिचरा, वटेश्वरा, पढावली मितावली वन क्षेत्र में पहुंचकर जायजा लिया और जेवीसी  मशीन की मदद से पत्थर खदान क्षेत्रों के आसपास बडी बडी ट्रेंच खुदवा कर रास्ते बंद कराये । इन रास्तों के बंद हो जाने से पत्थर का अवैध उत्खनन करने वाले न तो अब वहां तक पहुंच पायेंगे और न ही पत्थर का अवैध उत्खनन कर उसका परिवहन कर सकेंगे । जिला प्रशासन की उक्त कार्रवाई के चलते पत्थर माफिया क्षेत्र में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है और उनके हौसले पूरी तरह से पस्त हो गये हैं । वन क्षेत्र से पत्थर का अवैध उत्खनन रोकने की यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ।

       शनिचरा, वटेश्वरा, पढावली, मितावली आदि वन क्षेत्र में पत्थर अवैध उत्खनन रोकने के लिए आज की गई कार्रवाई के दौरान वन मंडलाधिकारी श्री एस.सी. शर्मा, एस.डी.एम. श्री विजय अग्रवाल, एस.डीओ.पी बानमोर श्री राजेश मिश्रा, सी एस पी मुरैना श्री जयवीर सिंह भदौरिया तहसीलदार श्री बी.पी. श्रीवास्तव तथा वन, राजस्व और पुलिस विभाग का अमला साथ था ।

       उल्लेखित है कि पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला मजिस्ट्रेट श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा पूर्व में पांच ग्रामों के 75 शस्त्र लायसेंस निलम्वित कर दिये गये थे ।

 

सरकारी कार्यालयों में चक्‍कर काटने से मिलेगा छुटकारा


आज से लागू होगी जन शिकायतों के त्‍वरित व समयबद्ध निराकरण के लिए शिकायत विण्डो प्रणाली

खास खबर

सरकारी कार्यालयों में चक्‍कर काटने से मिलेगा छुटकारा

मुरैना 30 नवम्बर 2007 // राज्य शासन की मंशा के अनुरूप जन शिकायतों के त्वरित एवं स्थाई निराकरण हेतु मुरैना जिले में नवाचार के तहत प्रक्रिया को सरल बनाया गया है यह व्यवस्था न्यायिक और पुलिस विभाग को छोड़कर समस्त विभागों पर लागू की गई है

      कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि शिकायतों के निराकरण हेतु लागू इस नवीन प्रक्रिया के तहत शिकायत विण्डों पर रखी पंजी में क्रमानुसार आवेदन पत्र इन्द्राज किये जायेंगे । इसमें आवेदक का नाम, आवेदन के संक्षिप्त तथ्य, बिण्डो पर तैनात कर्मचारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर और विभाग का नाम अंकित रहेगा । आवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक को आवेदन निराकरण पर्ची तत्काल अथवा डाक के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी । शिकायत विण्डों से प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पर्ची आवेदन सहित संबंधित विभाग में पहुंचने पर उसे पंजी में दर्ज किया जायेगा  और आवेदन पर अनुक्रम नम्बर का उल्लेख किया जायेगा । आवेदन पत्र का निर्धारित समय-सीमा में आवेदक को विधिवत सुनने के पश्चात निराकरण किया जायेगा और इससे आवेदक को अवगत कराया जायेगा । निराकरण की प्रति शिकायत विण्डों पर भेजी जायेगी, जहां उसे पंजी में दर्ज कर शिकायत को विलोपित करने की कार्रवाई की जायेगी ।

     इस व्यवस्था के तहत जिला कलेक्टर कार्यालय में सहायक ग्रेड-2 श्री सोवरन सिंह सिकरवार, मुख्य प्रभारी लिपिक के रूप में कार्य करेंगे तथा प्रस्तुत आवेदन पत्रों को पेड पर तथ्य सहित पूर्ति कर अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर सहित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । सक्षम अधिकारी के पर्ची पर हस्ताक्षर कराने के बाद सहायक क्रमांक-1 के माध्यम से आवेदन निराकरण पर्ची आवेदक को सौंपी जायेगी । सहायक ग्रेड-3 श्री त्रिलोक शिवहरे मुख्यमंत्री, मंत्री , सांसद आदि जन प्रतिनिधि से प्राप्त पत्रों को उक्तानुसार इन्द्राज कर कार्रवाई करेंगे ।

      सहायक क्रमांक-1 श्री खुशेन्द्र उपाध्याय सहायक ग्रेड-3 मुख्य लिपिक से प्राप्त आवेदन पर्ची और आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित विभाग के नाम से संधारित की गई पंजी में दर्ज करेंगे और वितरण के लिए पत्र वाहक को सौंपेंगे । सहायक क्रमांक-2 श्री महेन्द्र राजौरिया सहायक ग्रेड-3 जिला कार्यालय से संबंधित विभाग को भेजे गये आवेदन के निराकरण का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसे पंजी में दर्ज करेंगे और कार्रवाई से सक्षम अधिकारी को अवगत करायेंगे । सहायक क्रमांक-3 श्री रामसेवक पाराशर सहायक ग्रेड-3 प्रारूप में पंजी संधारित करेंगे, जिसमें निराकृत आवेदनों का ब्यौरा दर्ज रहेगा । कम्प्यूटर संचालक श्री सुरेश सिंह सोलंकी, भृत्य श्री पूरन यादव और श्री चिरोंजी लाल भी इस व्यवस्था के तहत तैनात रहेंगे ।

     जिले के अन्य कार्यालय कलेक्टर कार्यालय से भेजे गये आवेदन पत्रों का निराकरण कराने का उत्तर दायित्व निर्धारित करते हुए कर्मचारियों व भृत्य को तैनात करेंगे और इसकी सूचना पत्र के माध्यम से जिला कार्यालय को देंगे । इन कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे नियमित इन पत्रों को गतिशील बनाये रखें और जिला कार्यालय से सतत संपर्क में रह कर आवेदन प्राप्त करने और निराकृत आवेदनों को विलोपित कराने तक की कार्रवाई करायें । सभी विभाग प्रारूप पर पंजी संधारित कर आवेदन का नियमानुसार निराकरण करेंगे।

भूमि विवाद के आवेदन जिला कार्यालय की भू- अभिलेख शाखा को प्रेषित किये जायेंगे । इन आवेदन पत्रों को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अथवा तहसीलदार को भेजा जायेगा । जो म.प्र.भू- राजस्वसंहिता के अधीन आवेदन पत्रों का प्रारूप में इन्द्राज करनिराकरण की कार्रवाई करेंगे । ग्रामीण विकास के आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रेषित किये जायेंगे, जो संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद के माध्यम से निराकरण करायेंगें ।

      जन शिकायतों के निराकरण हेतु लागू इस नवाचार के लिए 30 नवम्बर तक सभी व्यवस्थायें पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए गये हैं । यह व्यवस्था 1 दिसम्बर 07 से प्रभावशील हो जायेगी । इस प्रक्रिया के माध्यम से आवेदक के आवेदन का त्वरित और स्थाई निराकरण सम्भव हो सकेगा और आवेदन करने के लिए लगातार कार्यालय में चक्कर लगाने के अपव्यय से बच सकेगा ।

 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित


राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित

 

मुरैना 30 नवम्बर 07- मध्यप्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सरपंच और पंच तथा सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति के सदस्यों और मेट्स को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कलस्टर वाइज कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है ।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना के अनुसार एक दिसम्बर को हुसैनपुर मैथाना, बंधा और देवरी, 3 दिसम्बर को जौरा खुर्द, नूराबाद और खरगपुर, 5 दिसम्बर को रिठोराकलां, विचोला और वसैया तथा 7 दिसम्बर को दतहरा, बडोखर और गंजरामपुर कलस्टर में प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

 

बाल श्रम उन्मूलन पर रैली निकली


बाल श्रम उन्मूलन पर रैली निकली

 

मुरैना 30 नवम्बर 07- बाल श्रम उन्मूलन पखवाडे के अन्तर्गत आज मुरैना शहर में लगभग डेढ हजार बच्चों द्वारा रैली निकाली गई । अपर कलेक्टर श्री आशकृत तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर कलेक्टर कार्यालय परिसर से इस रैली को रवाना किया । इस अवसर पर एस.डी.एम. श्री विजय जैन और तहसीलदार श्री बी.पी. श्रीवास्तव उपस्थित थे । शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह रैली कलेक्टर कार्यालय परिसर में पहुचकर विसर्जित हुई ।

       बाल श्रम उन्मूलन के कानूनों की जानकारी देने के लिए निकली इस रैली में बच्चें बाल श्रम कराने वाले देश और समाज के दुश्मन और बच्चे देश का भविष्य इनसे श्रम न करायें के वैनर और पोस्टर लेकर चले ।

       ज्ञात हो कि बाल श्रमिक अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बाल श्रमिकों का नियोजन कानूनन अपराध है । उल्लधंन कर्ता को तीन माह से एक वर्ष तक के कारावास और 10 हजार रूपये से 20 हजार रूपये तक के जुर्माने की सजा से दंडित किया जा सकता है ।

       नायव तहसीलदार श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता, नायव तहसीलदार श्रीमती पुष्पा पुसाम और श्रम निरीक्षक श्री रमेशसिंह पंमार द्वारा विभिन्न संस्थानों का सघन निरीक्षण का बाल श्रमिकों के नियोजन संबंधी जानकारी ली गई ।

 

जौरा में तीन डेयरियों से दूध के नमूने लिये


जौरा में तीन डेयरियों से दूध के नमूने लिये

 

मुरैना 30 नवम्बर 07- कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी के निर्देशानुसार मुरैना जिले में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों में अपमिश्रण और मिलावट की रोकथाम हेतु जांच अभियान चलाया जा रहा है । इस अभियान के अन्तर्गत आज जौरा में तीन डेयरियों से गाय और भैंस के दूध के नमूने लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल की प्रयोग शाला में जांच हेतु भेजे गये ।

       खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षक श्री शिवराज पावक ने आज श्री विशम्भर दयाल गोयल की रामनगर कॉलोनी स्थित उमा डेयरी, श्री रामप्रकाश शर्मा की रामपुरा रोड जौरा स्थित शर्मा डेयरी और श्री नारायण लाल गोयल की स्टेशन रोड पचबीधा स्थित जगदम्बा डेयरी से गाय और भैंस के दूध के नमूने लिये । इस अवसर पर एस.डी.एम. जौरा श्री आर.पी.एस. जादौन, तहसीलदार श्री के.के. गौर साथ थे ।

 

निशक्तजन खेलकूद प्रतियोगिता 3 दिसम्बर को


निशक्तजन खेलकूद प्रतियोगिता 3 दिसम्बर को

 

मुरैना 30 नवम्बर 07- विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर 3 दिसम्बर 2007 को जिला स्तर पर सुवह 9 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक स्थानीय भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम मेला ग्राउन्ड मुरैना में विकलांग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है । उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय के अनुसार इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक पात्र नि:शक्त जन 3 दिसम्बर 2007 को उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं । साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त विकलांग बन्धु एवं हाट बाजार कार्यकर्ता अपने गांव के नि:शक्त जनों को उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित करा सकते हैं ।

 

एड्स जागरूकता प्रदर्शनी आज


एड्स जागरूकता प्रदर्शनी आज

 

मुरैना 30 नवम्बर 07- मध्य प्रदेश एड्स नियंत्रण समिति के सहयोग से किसान खादी ग्रामोद्योग संस्थान मुरैना द्वारा लक्ष्य गत हस्तक्षेप परियोजना का क्रियान्वयन गत एक अप्रेल से किया जा रहा है । संस्थान के सचिव श्री देवेन्द्र सिंह गुर्जर के अनुसार विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में एक दिसम्बर को वैरियर चौराहे पर पुलिस कन्ट्रोल रूम के पास एड्स जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है । इस अवसर पर किसान संस्था तथा धरती संस्था द्वारा संयुक्त रूप से रेड रिबन अभियान भी चलाया जायेगा ।

 

जौरा की अनिल जय टॉकीज का लायसेंस निलम्वित


जौरा की अनिल जय टॉकीज का लायसेंस निलम्वित

 

मुरैना,30 नवम्बर 07- जिला मजिस्ट्रेट श्री आकाश त्रिपाठी ने अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण जनसुरक्षा के दृष्टिगत जौरा की अनिल जय टॉकीज का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्वित कर दिया है । टॉकीज संचालक को सात दिवस में अग्नि बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं । निर्धारित अवधि में निर्देशों का पालन नहीं होने पर लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।

       जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लायसेंस निलम्वन की उक्त कार्रवाई के दृष्टिगत जिला आवकारी अधिकारी श्री प्रमोद झा ने आवकारी अमले के माध्यम से अनिल जय टॉकीज को जन सुरक्षा के दृष्टिगत बंद करा दिया है ।

 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम पर प्रशिक्षण सम्पन्न


राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम पर प्रशिक्षण सम्पन्न

मुरैना 30 नवम्बर 07- जिला पंचायत द्वारा आज निर्माण विभाग के अमले को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश का प्रशिक्षण दिया गया । क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ग्वालियर की संकाय सदस्य श्रीमती सुमन शर्मा ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि इस स्कीम के लागू हो जाने पर ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन के श्रम मूलक काम की गारंटी रहेगी ।

       ज्ञात हो कि प्रदेश के चयनित 31 जिलों में पूर्व से संचालित इस स्कीम के क्रियान्वयन से गरीब परिवारों को सहारा मिला है और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है । आगामी अप्रेल से इस स्कीम के मुरैना जिला सहित पूरे प्रदेश में लागू होने की संभावना है ।

       संकाय सदस्य श्रीमती सुमन शर्मा ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में पंजीयन कराने वाले परिवार को निशुल्क जॉव कार्ड प्रदत्त किया जायेगा और इसके आधार पर गांव के हर परिवार के वयस्क सदस्यों के एक वर्ष में कम से कम 100 दिन के श्रम मूलक काम की गारंटी  दी जायेगी । कोई भी परिवार अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्राम पंचायत में आवेदन कर काम की मांग कर सकेगा । काम नहीं मिलने पर वेरोजगार भत्ता दिया जायेगा मजदूरी का भुगतान जितना काम उतना दाम रहेगा । काम गांव से 5 किलो मीटर के भीतर दिया जायेगा । इससे ज्यादा दूरी होने पर 10 प्रतिशत भुगतान अलग से किया जायेगा । इस अवसर पर समुदायक मूलक और हितग्राही मूलक कार्यों का चयन कर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करने की विधि भी बताई गई

       प्रशिक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण श्री आर.सी. वर्मा जल संसाधन श्री आर.सी. अमलानी तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री ओ.पी. गुप्ता के अलावा, परियोजना अधिकारी वाटरशेड श्री आर.पी. झा, सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत श्री सुनील कुलश्रेष्ठ, तथा एडीइओ और आर.ई ओ. उपस्थित थे ।

 

बाल श्रम प्रतिबंधपर रैली आज


बाल श्रम प्रतिबंधपर रैली आज

मुरैना 29 नवम्बर 07- बाल श्रम प्रतिबंध के संबंध में आयोजित पखवाडा के अन्तर्गत 30 नवम्बर को प्रात: 10.30 बजे रैली निकाली जायेगी । श्रम निरीक्षक के अनुसार कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा इस श्रम रैली का शुभारंभ किया जायेगा । यह रैली कलेक्टर कार्यालय से प्रारंभ होकर स्टेशन रोड शंकर बाजार, सदर बाजार, एम.एस.रोड होते हुए टाउन हॉल पर पहुंचकर विसर्जित होगी ।

 

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