प्रो. जयंत तोमर जमीन से लेकर विधानसभा तक दिमनी विधानसभा की जनता की आवाज बनेंगें – पूर्व सांसद रघु ठाकुर


लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की दिमनी विधानसभा जिला मुरैना में उपचुनाव हेतु आयोजित जनसभा को रघु ठाकुर संबोधित करते हुये

देश के प्रख्यात विद्वान और समाजवादी चिन्तक और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर ने धोबाटी गांव में लोगों को संबोधित करते हुये कहा कि देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी है। राजनीतिक दलों द्वारा दलित, पिछ़डा और वंचित वर्ग के लोगों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। रघुठाकुर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के दिमनी से प्रत्याशी जयंत सिंह तोमर के समर्थन में 29 और 30 अक्टूबर को दिमनी विधानसभा में दो दिवसीय दौरे पर हैं। 
गुरूवार को दिमनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले भवूती शाला और धोवाटी गांव में रघु ठाकुर ने दो जनसभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंभूदयाल बघेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव, दिमनी से लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जयंत सिंह तोमर भी उपस्थित रहे। 
रघुठाकुर ने लोगों को संबोधित करते हुये कहा कि दल बदल और मौकापरस्त राजनेताओं ने आपके मत का अपमान किया है। यह उपचुनाव उन्हीं की देन है। पूरा देश जब कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। हमारे मजदूर वंचित भाई बंधु तमाम तकलीफों को झेलते हुये पैदल ही घर जाने को मजबूर हुये थे। ऐसे समय में यह चुनाव आप पर थोपा गया है। 
लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के दिमनी प्रत्याशी जयंत सिंह तोमर के समर्थन में बात करते हुये रघु ठाकुर ने कहा कि जयंत तोमर पत्रकारिता के विद्वान है। अपने जीवन में इन्होंने वंचितों को अधिकार दिलाने की कई लड़ाइयां लड़ी हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने जयंत सिंह तोमर को अपना दिमनी से प्रत्याशी बनाकर आपके बीच एक ऐसे सेवक को खड़ा किया है जो जमीन से लेकर विधानसभा तक आपकी आवाज बनेगा.
लोकतांत्रिक समाजवादी के इस चुनाव में संकल्प बिन्दुओं को दोहराते हुये श्री ठाकुर ने कहा कि हमारा प्रत्याशी अगर विधानसभा में पहुंचता है तो विधायक को मिलने वाली पेंशन को किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिये उपयोग करने का प्रस्ताव लेकर आयेगा और जन सरोकार के मुद्दों उठायेंगे।
लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंभूदयाल बघेल और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव ने लोगों से लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जयंत सिंह तोमर को वोट देने की अपील की.

वीडियो काल पर बात करें मगर सावधानी से वरना , अपराधियों के शिकार बनने से नहीं बच सकेंगें


वीडियो  काल अटेंड करने से पहले हो जायें सावधान

नरेन्द्र सिंह तोमर , एडवोकेट

80 फीसदी आपराधिक  वारदातों में की जाती है रैकी और फिर हत्या से लेकर सायबर क्राइम और चोरीयों के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं , मोबाइलों की लोकेशन और आपकी लोकेशन और पृष्ठभूमि से लेकर हालातों और हालत की ट्रेसिंग …. 

जहां इस समय सायबर क्राइम का जोर बढ़ता जा रहा है , वहीं अभी भारत के पुलिस विभाग में न तो सायबर क्राइम विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और न तकनीकी जानकारी के विशेषज्ञ , केवल एथिकल हैकिंग के कोर्स मात्र करे चंद लोगों के जरिये ही पुलिस विभाग अपना काम चला रहा है जबकि सायबर क्राइम एक बहुत बड़ी व्यापक विधा है और इसका दायरा व क्षेत्र तकरीबन आम आदमी के सभी निजी जीवन तक और प्रायवेसी तक पहुचता है ।

98 फीसदी आम आदमी को पता ही नहीं चलता और पता ही नहीं हो पाता कि उसके छोटे से मोबाइल फोन या उसके आई फोन या टेबलेट या डेस्कटाप के जरिये न तो उसका कुछ भी निजी रहा है और न कोई भी जानकारी निजी रही है ।

मसलन कई बरस पहले जब स्मार्ट फोन दुर्लभ थे और 10 हजार लोगों में से किसी एक पर स्मार्ट फोन होता था । 3 जी नेटवर्क तक आदमी कुछ हद तक महफूज था । भारत में 4 जी नेटवर्क के साथ तमाम दुष्टतायें अपने आप ही साथ आ गईं । लेकिन 4 जी के साथ , सावधानियां और सुरक्षायें कंपनीयां उपलब्ध नहीं करा पाईं । या धन के लालच और प्रतिस्पर्धा से भयभीत होकर बाजार कैप्चर हाथ से निकल जाने के डर या लोभ लालच से जानबूझ कर नहीं कराई गईं । अब तो 5 जी का टर्निंग टाइम है , भारत में 5 जी की लांचिंग और टेस्टिंग 2018 में की गई थी और सितंबर 2018 तक इसे आम लोगों के लिये लांच करने की घोषणा की गई थी , लेकिन किसी वजह से इसे पहले जनवरी 2019 तक फिर सितंबर 2019 तक बढ़ाया गया , सन 2019 में 5 जी की स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई , इसे दो कंपनीयों ने खरीदा और बाद में एक अन्य कंपनी ने भी खरीदा । कंपनीयों ने सन 2019 में इसे जनवरी 2020 में चालू करने की घोषणा की , लेकिन कंपनीयां स्पेक्ट्रम खरीदने के बावजूद इसे अक्टूबर 2020 बीतने तक भारत में शुरू नहीं कर पाईं । जबकि 5 जी फोन बाजार में जनवरी 2020 के पहले ही सन 2019 में बाजार में आ गये ।

खैर नेटवर्क में कोई सी भी हो , मुख्य खतरा जहां से शुरू होता है उसमें पांच चीजें प्रमुख हैं 1. डिवाइस ( कम्प्यूटर , मोबाइल , लैपटाप , आई फोन आदि , डिवाइस की सम्यक परिभाषा आई टी एक्ट 2000 में देखें , यही परिभाषा व्यापक है , जिसमें किसी कम्यूनिकेशन डिवाइस को शामिल किया गया है चाहे वह कोई भी उपकरण हो और जिसका इस्तेमाल किसी भी संचार में या किसी भी माध्यम में आता हो जो किसी आवाज , इमेज , फोटो, वीडियो , या टेक्स्ट – लेख को कम्यूनिकेट करती हैं और संगृहीत की जाती हैं तथा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरणीय और हस्तांतरणीय हैं ) चाहे वह फिजिकल हो , आप्टीकल हो या वायरलेस हो या इन्फ्रा रेड टेक्नालाजिकल कोई भी ( इन्फ्रारेड को सामान्य भाषा में आई आर कहा जाता है ) , कोई मॉडम या रूटर , कैमरा , ड्रॉन आदि सभी ( जिन के लिये गृह मंत्रालय द्वारा लायसेंस जारी किया जाता है वे मालवाहक ड्रोन , बगैर लायसेंस लिये कोई भी शख्स या कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर कैसा भी कोई ड्रान कहीं भी नहीं , कभी भी नहीं उड़ा सकता या चला सकता है ) इस संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विस्तृत निर्देश एवं नियमावली व अनुज्ञप्ति विधान जारी किये गये हैं , ग्वालियर टाइम्स इन्हें सम्यक अवसर पर प्रकाशित करेगी । डिवाइसों की सेटिंग प्रमुख विषय वस्तु है , जिसमें प्रायवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स ( निजता , गोपीयता और सुरक्षा सेटिंग ) प्रमुख हैं इन्हें सोच समझ कर अपनी आवश्यकता नुसार बेहद सख्त मोड पर सेट करके रखना चाहिये , यदि वायरलेस या आई आर के जरिये इन सेटिंगों से कोई छेड़छाड़ करता है या पासवर्ड चुराता है या किसी या सारी सेटिंग्स अल्टर करता है या किसी डिवाइस को फेब्रिकेट करता है , जाली डिवाइस या सिम क्लोन करके बनाता या इस्तेमाल करता है तो यह सब सायबर क्राइम् के तहत आता है और आई पी सी की तमाम धाराओं सहित , आई टी एक्ट 2000 के तहत परिभाषित अपराध हैं और इनकी सजा आजीवन कारावास तक निर्घारित है ।

2. सिम – दूसरे पहलू में सिम कार्ड चाहे वह फिजिकल सिम हो या इलेक्ट्रानिक या ई सिम हो या किसी सिम से कनेक्ट होने वाला आई आर या वायरलेस नेटवर्क हो जिसमें डब्ल्यू पी एस , वाई फाई , वी पी एन , डायरेक्ट वायरलेस / डब्ल्यू पी एस कनेक्टिविटी आदि शामिल हैं । किसी ऐसी कंपनी की सिम लें जिसमें कंपनी किसी भी फ्री योजना में या प्रथम रीचार्ज ( एफ आर सी ) में लाइव , फ्री टी वी पैक , फ्री सबस्क्रिप्शन ( डाटा और कालिंग के अलावा ) उपलब्ध न कराती हो , सिमों को बेचने की यही योजनायें लोभ लालच में आदमी के साथ होने वाली वारदातों की मुख्य वजह बनती है और अपराधी जो कि अधिकतर सिम विक्रेताओं से जुड़े रहते हैं , ऐसी सिमों / नई सिमों ( अपराधीयों की भाषा में इन्हें कमजोर सिम या सिमों की कमजोरी कहा पुकारा जाता है और ऐसी सिमों को और सिम धारक को अपना टारगेट बनाया जाता है , सिम सुरक्षा के लिये सबसे अव्वल सिम कार्ड में लाक डाल कर रखना चाहिये । सिम लाक खोलने के लिये अपराधी को लाक पासवर्ड डालना पड़ेगा , और पी यू के कोड जानने की जुगत लगानी होगी । अगर आपका पी यू के कोड अपराधी किसी तरह से जान लेते हैं तो आप बजाय सिम बदलने के लिये अपना सिम पोर्ट करा दें , इसे एम एन पी कहा जाता है , कंपनी बदलते ही आपका पी यू के कोड अपने आप बदल जायेगा ।

अपराधी सामान्यत: ( 90 प्रतिशत सिम संबंधी क्राइमों में ) आपके सिम लाक कोड, पी यूके कोड , स्थानीय सिम विक्रेताओं या लोकल सिम डीलर से आसानी से हासिल कर लेते हैं , उसके बाद आपकी सिम को लास एंड डेमेज करने का खेल शुरू होता है और आपके ओटीपी , पासवर्ड , वीडियो कालिंग , डिवाइसों पर कम्यूनिकेशन , कालिंग , सिंक्रोनाइजिंग , क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन आदि आपके उस नंबर की सारी की सारी अपराधी हासिल कर लेते हैं । कैसे किया जाता है यह इसी आलेख समाचार में आगे पढ़ें ।

3. इंटरनेट सर्फिंग / ब्राउजिंग / हैबिटस / क्लोनिंग / सिंक्रोनाइजेशन/ ट्राझन्स / की लागर्स / मालवेयर्स  तथा वायरस आदि

4. सीक्रेट/ हिडन डिवाइसेज  और एप्लीकेशन्स / साफ्टवेयर्स आदि जैसे मोबाइलों में हिडन कैमरा एप्लीकेशन इंस्टाल करना

5. सभी प्रकार की ट्रेसिंग डिवाइसेज / सभी प्रकार की ट्रेसिंग एप्लीकेशन्स / साफ्टवेयर्स आदि चाहे वे आफलाइन काम करतीं हों / चाहे वे आनलाइन काम करतीं हों या चाहे वे बैकग्राउंड में काम करतीं हों ( सभी आई पी सी और आई टी एक्ट में परिभाषित अपराध हैं

शेष अगले अंक में ……..  कुछ केसेज सायबर क्राइम मुरैना जिला तथा कैसे बनाया जाता है आपको शिकार और कैसे आपकी जान माल खतरे में है , कैसे बचें आप इन अपराधीयों से , कैसे करते हैं अपराधी आई टी और सायबर का इस्तेमाल करते हैं अपराधी , पुलिस कहां और कैसे असफल होती है , कैसे पुलिस में ही घुसे बैठे हैं 90 फीसदी सायबर अपराधी ….

नरेन्द्र सिंह तोमर , एडवोकेट ( आई टी एवं सायबर क्राइम स्पेशलिस्ट   , म. प्र उच्च न्यायालय , खंड पीठ . ग्वालियर हाई कोर्ट , जिला एवं सत्र न्यायालय मुरैना

केवल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट का उल्लंघन करने वाले केबल आपरेटरों के विरूद्व होगी कार्रवाई


मुरैना 19 अक्टूबर 2020/ प्रशासन अब उन केवल आपरेटरों के विरूद्व कड़ा कदम उठाने जा रहा है, जो केवल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) एक्ट 1995 और संशोधित नियम 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे। अधिनियम के अन्तर्गत मध्यप्रदेश क्षेत्रीय भाषा सेटलाईट सेवा का प्रसारण दिखलाना अनिवार्य है। उक्त नियम की धारा 11, 18 और 19 के तहत जिला कलेक्टर को अपने नियंत्रण के जिले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है।     अधिनियम के मुताविक केवल टेलीविजन नेटवर्क के रूप में पहले रजिस्ट्रीकरण कराना जरूरी है और इसके लिए डाकघर में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है, जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करते हैं। इस प्रमाण-पत्र का प्रतिवर्ष वारह मास के पश्चात नवीनीकरण किया जाता है। केवल सेवा में कोई ऐसा कार्यक्रम दिखाना प्रतिबंधित है, जो सुरूचि या शिष्टता का अतिवर्जन करता है, जिसमें भिन्न देशों की आलोचना अन्तर्विष्ट है, जिसमें धर्मो या समुदायों पर आक्षेप या ऐसे दृश्य अथवा शब्द अन्तर्विष्ट हैं, जो धार्मिक समूहों के संबंध में अवमानपूर्ण हैं, जो साम्प्रदायिक रूप को संप्रवर्तित करता है, जिसमें कोई बात अश्लील, मानहानिकारक, विमर्शित, मिथ्या और व्यंजनापूर्ण गर्भोंक्त तथा अद्र्वसत्य अन्तर्विष्ट है।  ऐसे कार्यक्रम भी नहीं दिखाए जा सकते हैं, जिससे हिंसा को प्रोत्साहन मिलने या भड़कने की संभावना है या जिसमें कोई बात विधि व्यवस्था को बनाए रखने के विरूद्व अन्तर्विष्ट है या जो राष्ट्र विरोधी रूख को संप्रवर्तित करती हो। ऐसा कार्यक्रम भी नहीं दिखाया जा सकता है, जिसमें कोई ऐसी बात अन्तर्विष्ट है, जो न्यायालयीन अबमानना की कोटि में आती है या जिसमें राष्ट्र की अखण्डता को प्रभावित करने वाली कोई बात अन्तर्विष्ट है। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या कतिपय समूहों, देश के सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के खण्डों की आलोचना, निंदा या अपमान करने वाला कार्यक्रम भी नहीं दिखाया जा सकता है। ऐसा कार्यक्रम जो अंधविश्वास या विवेक शून्य विश्वास को प्रोत्साहित करने वाला, किसी नारी की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग को किसी रीति से इस प्रकार चित्रण करके बदनाम करता है, जिसका अश्लील या नारी का अनादर सूचक प्रभाव है या जिससे सार्वजनिक सदाचार या नैतिक को विकृत भ्रष्ट होने की क्षति पहुंचने की संभावना है, दिखाना वर्जित है। इसी प्रकार बच्चों को बदनाम करने वाले तथा ऐसे दृश्य या शब्द अन्तर्विष्ट है, जो कतिपय जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों के चित्रांकन में अपमानजनक, व्यंग्यात्मक और दंभभरा रूख प्रतिविम्वित करते हैं, दिखाना प्रतिबंधित है। चलचित्र अधिनियम 1952 के उपबंधों का उल्लंघन करने की भी अधिनियम में मनाई है।  केवल टेलीविजन (विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 6 में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण या नही करेगा। जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो तथा कोई भी केबल ऑपरेटर या दूरदर्शन चैनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नही करेगा, जो देश की विधि के अनुरूप न हो एवं जो नैतिकता, मर्यादा एवं भावनाओं या विचारों को ठेस पहुंचाता हो अथवा जो घृणित, भडकाऊ एवं दहलाने वाला है।  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल और या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है, उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व व किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के मामले में उन्हें प्रसारण की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व आवेदन मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग समिति के समक्ष करना होगा। ऐसे आवेदन के साथ, प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रोनिक फार्म में दो प्रतियों के साथ उसके विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन संलग्न किया जाएगा।  प्रमाणन के लिए आवेदन में विज्ञापन बनाने की लागत, विज्ञापनों के अन्तर्वेशनों की संख्या के अंतराल और ऐसे प्रत्येक अन्तर्वेशन के लिए प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ  किसी  टेलीविजन  चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत, इसके साथ यह कथन भी संलग्न होगा कि शामिल किया गया विज्ञापन अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों), दलों के निर्वाचन की संभावनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए है,  यदि विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति को यह शपथ लेनी होगी कि वह किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए नही है तथा यह कि उक्त विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी द्वारा आयोजित या अधिकृत या खरीदा गया नहीं है इत्यादि विवरण शामिल करना होगा। यह कथन भी शामिल करना होगा कि सभी भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे।   कलेक्टर ने केवल आपरेटरों को निर्देशित किया है कि वे अधिनियम का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। उल्लंघन कत्र्ताओं के विरूद्व वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 

ग्वालियर चम्बल संभाग से उपचुनावों में नाम वापसी और शेष मैदान में शेष बचे 163 उम्मीदवारों की सूची और उनके चुनाव चिह्न


ग्वालियर – जिले के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से 35 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमायेंगे। सोमवार 19 अक्टूबर नाम वापसी का आखिरी दिन था। आखिरी दिन कुल 4 प्रत्याशियों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस ली गई। मालूम हो जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों से कुल 51 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे। गत 17 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की जाँच के दौरान 12 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त हो गए थे। चार अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापसी के बाद शेष रहे सभी 35 प्रत्याशियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित करने की कार्यवाही की गई।
जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ग्वालियर एवं ग्वालियर पूर्व से 2 – 2 प्रत्याशियों ने अपनी अभ्यर्थिता वापस ली है।
नाम वापसी के बाद जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र – 15-ग्वालियर में 9 उम्मीदवार, ग्वालियर पूर्व में 12 उम्मीदवार एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र – डबरा (अजा.) में 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
इन्होंने लिए नाम वापस
विधानसभा क्षेत्र 15-ग्वालियर से श्री धीरज यादव निर्दलीय व श्री राज डण्डौतिया माई के लाल निर्दलीय, विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर पूर्व से श्री पोहप सिंह निर्दलीय व श्री विनोद कदम निर्दलीय।
विधानसभा क्षेत्रवार चुनाव मैदान में इतने उम्मीदवार
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-15 ग्वालियर – श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी, श्री सुनील शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री हरपाल मांझी बहुजन समाज पार्टी, श्री अनिल कुमार परिवर्तन समाज पार्टी, श्रीमती चीना बेगम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) व रोशन बेग समाजवादी पार्टी। सर्वश्री जितेन्द्र त्रिपाठी, देवेन्द्र सिंह तोमर व सुनील शर्मा सभी निर्दलीय।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-16 ग्वालियर पूर्व – श्री महेश बघेल बहुजन समाज पार्टी, श्री मुन्नालाल गोयल (मुन्ना भैया) भारतीय जनता पार्टी, डॉ. सतीश सिकरवार इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री सुनील शर्मा सपाक्स पार्टी व श्री हेमन्त राम पुरे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)। श्रीमती केशकली जाटव, सर्वश्री जावेद खान, नरेश कुमार सिंह, बालमुकुंद नामदेव, महेन्द्र कुमार बघेल, मुकेश व श्रीमती मीनाक्षी जैन सभी निर्दलीय।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-19 डबरा (अजा.) – श्रीमती इमरती देवी भारतीय जनता पार्टी, श्री सुरेश राजे इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री संतोष गौड़ बहुजन समाज पार्टी, श्री अवतार सिंह राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा, श्री जसवंत सिंह पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) व श्री राकेश सिंह परिहार समाजवादी पार्टी। सर्वश्री अनिल अगरैया, धर्मेन्द्र सिंह, आर डी मण्डेलिया, मिथुन कोरी, राजेन्द्र सिंह, लाल कृष्ण इंजीनियर, हरचरण लाल राजौरिया व प्रीति जाटव सभी निर्दलीय।

मुरैना – 4 ने नाम वापस लिये अब 67 उम्मीदवार शेष – विधानसभा उपचुनाव 2020 के लिये जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की ओर से भरे गये नामांकन पत्रों की संवीक्षा एवं नाम वापसी के बाद अब जिले की सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में 67 उम्मीदवार शेष रह गये है। नाम वापसी के दिन सोमवार को दिमनी और सुमावली विधानसभा को छोड़कर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों से 4 उम्मीदवारों ने अपनी अभ्यर्थितता से नाम वापस ले लिये है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 04 जौरा से 1 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिये है। इनमें श्री धनीराम पुत्र श्री फोदलिया ने नाम वापस लिया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 06 मुरैना से 2 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिये है। इनमें श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री जगदीश और श्री यूसिफ पुत्र इब्राहिम ने अपने नाम वापस लिये है।
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 08 अंबाह से श्री बीरबल पुत्र श्री बुद्धीराम ने अपनी अभ्यर्थितता से नाम वापस लिया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 05 सुमावली और 07 दिमनी से एक भी नाम वापस नहीं हुये है। अब पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 67 उम्मदीवार चुनाव मैदान में है। जिसमें अंबाह में 15, दिमनी में 13, मुरैना में 15, सुमावली में 9 और जौरा में 15 उम्मीदवार शेष है। इन्हें चुनाव चिन्ह आज देर रात्रि तक आवंटित कर दिये जायेंगे।
दतिया – भाण्डेर विधानसभा उपचुनाव में 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में
एक उम्मीदवार ने अपना पर्चा लिया वापिस –
दतिया जिले के भाण्ड़ेर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नाम वापिसी पश्चात् चुनाव मैदान में 13 उम्मीदवार शेष बचे है। जबकि एक उम्मीदवार द्वारा अपना नाम वापिस ले लिया गया। नाम वापिसी पश्चात् रिटर्निंग ऑफीसर श्री अरविन्द माहौर ने चुनाव मैदान में खड़े सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए।

स.क्र. उम्मीदवार का नाम दल चुनाव चिन्ह
1 फूल सिंह बरैया इंडियन नेशनल कांग्रेस हाथ
2 महेन्द्र बौद्ध बहुजन समाज पार्टी हाथी
3 रक्षा संतराम सरौनियां भारतीय जनता पार्टी कमल
4 अशोक पवार (बंशकार) समता समाधान पार्टी बिजली का खंभा
5 रामदयाल प्रभाकर वंचित बहुजन आघाड़ी गैस सिलेण्ड़र
6 उत्तम सिंह निर्दलीय अलमारी
7 ऊदल सिंह ठाकुर (खंगार) निर्दलीय चाबी
8 चन्द्रभान सिंह निर्दलीय सेब
9 चन्द्रशेखर निर्दलीय एअर कंडीस्नर
10 जगन्नाथ प्रसाद निर्दलीय डम्बल्स
11 मोहर सिंह निर्दलीय ऑटो-रिक्शा
12 रघुवीर रवि वंशकार निर्दलीय बल्ला
13 स्वदेश कुमार निर्दलीय चप्पलें

भाण्ड़ेर विधानसभा उपनिर्वाचन हेतु कुल 17 उम्मीदवारों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए थे। जिसमें से तीन उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र जांच के दौरान निरस्त पाए गए जबकि एक उम्मीदवार महेन्द्र प्रजापति द्वारा नाम वापिस ले लिया गया।

भिंड – विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव में 38 एवं 13-गोहद में 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देशन में विधानसभा उप निर्वाचन 2020 अन्तर्गत रिटर्निंग ऑफीसर मेहगांव एवं गोहद से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव में 38 एवं 13-गोहद 15 अभ्यर्थी चुनाव मैदान रहे।
विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव में श्री ओपीएस भदौरिया भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह कमल, श्री योगेश मेघसिंह नरवरिया बहुजन समाज पार्टी चुनाव चिन्ह हाथी, श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव चिन्ह हाथ, श्री अजब सिंह कुशवाहा बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव चिन्ह चारपाई, श्री जसमंत सिंह बघेल भारतीय सर्व समाज पार्टी चुनाव चिन्ह गैस सिलेण्डर, श्री दीपक सिंह कुशवाह एडवोकेट सपाक्स चुनाव चिन्ह झूला, श्री धनीराम कुशवाहा जन अधिकार पार्टी चुनाव चिन्ह डोली, श्री पूरन लाल भारतीय मजदूर जनता पार्टी चुनाव चिन्ह ट्रेक्टर चलाता किसान, श्री प्रशांत कुमार आम्बेडकरराईट पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव चिन्ह कोट, श्री भानुप्रताप सिंह गुर्जर समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल, श्री राजेन्द्र सिंह राष्ट्रीय समानता दल चुनाव चिन्ह रोड रोलर, श्री अछेन्द्र सिंह निर्दलीय चुनाव चिन्ह एयर कंडीशनर, श्री अभिलाख सिंह बघेल निर्दलीय चुनाव चिन्ह जूता, श्री अरविन्द प्रहलाद सिंह निर्दलीय चुनाव चिन्ह सेब, श्री अशोक त्रिपाठी निर्दलीय चुनाव चिन्ह सिलाई की मशीन, श्री अशोक सिंह बरूआ निर्दलीय चुनाव चिन्ह चाबी, श्री आशिक खान निर्दलीय चुनाव चिन्ह डबल रोटी, श्री उपेन्द्र सिंह निर्दलीय चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर, श्री ओमहरी नरवरिया निर्दलीय चुनाव चिन्ह गुब्बारा, श्री कप्तान सिंह निर्दलीय चुनाव चिन्ह लेपटॉप, श्री धर्मेन्द्रसिंह निर्दलीय चुनाव चिन्ह फुटबॉल, श्री प्रकाश सिंह कुशवाह उर्फ सूर्यवंशी (मामा) निर्दलीय चुनाव चिन्ह ऑटो-रिक्शा, श्री प्रदीप सिंह निर्दलीय चुनाव चिन्ह कुऑं, श्री बृजेश कुमार निर्दलीय चुनाव चिन्ह चकिया, श्री महेश सिंह निर्दलीय चुनाव चिन्ह फलो से युक्त टोकरी, श्री माधों प्रसाद त्यागी निर्दलीय चुनाव चिन्ह कढाई, श्री रमेश निर्दलीय चुनाव चिन्ह बालटी, श्री रमेश कुमार निर्दलीय चुनाव चिन्ह बक्सा, श्री राकेश सगर निर्दलीय चुनाव चिन्ह गन्ना किसान, श्री राजेश कुमार निर्दलीय चुनाव चिन्ह कॉच का गिलास, श्री रामहंश निर्दलीय चुनाव चिन्ह बल्लेबाज, श्री राहुल सिंह निर्दलीय चुनाव चिन्ह बेन्च, श्री विश्वनाथ सिंह निर्दलीय चुनाव चिन्ह बल्ला, श्री शैलेन्द्र सिंह निर्दलीय चुनाव चिन्ह बैटरी टार्च, श्री शैलेन्द्र सिंह भदौरिया निर्दलीय चुनाव चिन्ह अलमारी, श्री श्यामवीर सिंह निर्दलीय चुनाव चिन्ह केतली, श्री सुनील कांकर निर्दलीय चुनाव चिन्ह दूरबीन, श्री संजय सिंह निर्दलीय चुनाव चिन्ह कैंची है।
विधानसभा क्षेत्र 13-गोहद (अजा) में श्री मेवाराम जाटव इण्डियन नेशनल कांग्रेस चुनाव चिन्ह हाथ, श्री यशवंत पटवारी बहुजन समाज पार्टी चुनाव चिन्ह हाथी, श्री रणवीर जाटव भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह कमल, श्री बैजनाथ माहौर समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल, श्री विजय सिंह बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव चिन्ह चारपाई, श्री सुनील कुमार सरल पीपुल्स पार्टी ऑफ इण्डिया (डेमोक्रेटिक) चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता, श्री हरिओम नागर अम्बेडकराईड पार्टी ऑफ इण्डिया चुनाव चिन्ह कोट, श्री दिनेश मुन्ना खातिक निर्दलीय चुनाव चिन्ह टेक्टर चलाता किसान, श्री प्रयाग सिंह निर्दलीय चुनाव चिन्ह टायर, श्री ब्रजकिशोर निर्दलीय चुनाव चिन्ह बैटरी टार्च, श्री भगवानदास खातिक निर्दलीय चुनाव चिन्ह एअरकंडीस्नर, श्री मातादीन जाटव निर्दलीय चुनाव चिन्ह चाबी, श्री लालसिंह निर्दलीय चुनाव चिन्ह रोबोट, श्री वीरेन्द्र निर्दलीय चुनाव चिन्ह लेडीपर्स, श्री सुल्तान जाटव निर्दलीय चुनाव चिन्ह नारियल फार्म है।

संस्थाओं / स्कूलों /स्वयं सेवी संस्थाओं / कपनीयों/ समितियों पंजीकृत किसी भी समिति के विरूद्ध अपराध पंजीकृत करने, विवेचना और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया धारा 305


संस्थाओं / स्कूलों /स्वयं सेवी संस्थाओं / कपनीयों/ समितियों पंजीकृत किसी भी समिति के विरूद्ध अपराध पंजीकृत करने, विवेचना और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया धारा 305 ( Cr.P.C. 1860 तथा 1973 ) (2010)
लेखक- नरेन्द्र सिंह तोमर एडवोकेट , म प्र


जब किसी भी पंजीकृत संस्था चाहे वह कोई कंपनी हो या समिति हो या निकाय हो या एन जी ओ हो या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो या कोई स्कूल या कालेज हो या अन्य , अगर उनके खिलाफ कोई अपराध पंजीबद्ध किया जाता है , यानि उस पंजीकृत संस्था के विरूद्ध तो उसके किसी भी पदाधिकारी या अन्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता , यह प्रोटेक्शन सी आर पी सी की धारा 305 में पंजीकृत सभी संस्थाओं और निकायों को दिया गया है और न उन व्यक्तियों / पदाधिकारीयों के नाम से मुकदमा चलाया जा सकता है ।
इस धारा के प्रोटेक्शन के लिये संस्थाओं को एक बेहतरीन एडवोकेट से संपर्क करना चाहिये , वे ही इस धारा का मुकम्मल संरक्षण संस्थाओं को और उनके पदाधिकारीयों को दिला सकेंगें ।
सी आर पी सी की धारा में संस्था का सक्षम प्राधिकारी , पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करने से पूर्व की जाने वाली जांच में पुलिस को एक पत्र नियुक्ति संबंधी सौंपेगा , जिसमें वह संस्था के वैध प्रतिनिधि (संस्था का लीगल एडवायजर या कोई एडवोकेट ) का नाम लिखते हुये उसे संबंधित प्रकरण मे अपना प्रतिनिधि संस्था की ओर से नियुक्त करने संबंधी पत्र पुलिस को देगा और अदालत में व पुलिस में संस्था की ओर से प्रतिनिधित्व करने का उल्लेख करेगा ।
ऐसी नियुक्ति घोषणा पर केवल हस्ताक्षर ही पर्याप्त होंगे , इस पर संस्था की कामन सील अनिवार्य नहीं होगी और जरूरी नहीं होगी ।
उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पंजीकृत संस्थाओं को राज्य का दर्जा प्राप्त है , जिसके अपने खुद के मेमोरेंडम व आर्टीकल आफ एसोसियेशन होते हैं जिन्हें ज्ञापन विधान कहा जाता है , उसका अपना खुद का संविधान और आंतरिक नियम व पारिनियम होते हैं, वह आंतरिक परिपत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत होते हैं , इसलिये जिस तरह किसी राज्य या स्टेट के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है और मुकदमे चलाये जाते है, वही प्रक्रिया पंजीकृत संस्थाओं के मामले मे अपनाई जाती है ।
सुप्रीम कोर्ट ने अनेक मामलों में अनच्छेद 12 की व्याख्या की है , और पंजीकृत संस्थाओं को राज्य का दर्जा प्राप्त उल्लेख किया है और पुलिस को ऐसी कोई कार्यवाही करने से रोक दिया है जो अनुच्छेद 12 के या धारा 305 के प्रावधानों से परे या विरूद्ध है या अतिक्रामित करती है विसंगत है , सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सभी पुलिस कार्यवाहीयों को निरस्त कर दिया और पुलिस को दंडित किया जिनमें अनुच्छेद 12 और धारा 305 का पालन किये बगैर संस्थाओं के विरूद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही की गयी, ऐसी सभी कार्यवाहीयां गैर कानूनी और प्रताड़ित की जाने वाली कार्यवाहीयां मानीं गयीं ।
केवल वह संस्था ही अपने किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अपराध दर्ज करा सकती है , अन्य कोई भी व्यक्ति या पुलिस सीधे किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध मामला दर्ज और अपराध पंजिबद्ध कर गिरफ्तार नहीं कर सकती । धारा 305 के प्रोटेक्शन में यह भी है कि यदि संस्था के नाम से केस दर्ज किया है तो केवल संस्था के नेम टायटल तक रहना होगा , किसी भी दोषी व्यक्ति को केवल संस्था अपनी आंतरिक जांच के आधार पर ही पुलिस या अदालत को सौंप सकती है ।
पुलिस संस्था के अभिलेख न तो जप्त कर सकती है और न देख सकती है , संस्था जितने अधिकार देना चाहेगी केवल उतनी जानकारी ही पुलिस संस्था से ले सकती है ।
संस्था जो और जितना आवश्यक समझेगी , केवल उतनी जानकारी और प्रमाणित प्रतियां जांच एजेंसी या विवेचना कर रहे पुलिस अधिकारी को देगी , वह बाध्य कर कुछ भी प्राप्त नहीं करेगी । अन्यथा यह , सी आर पी सी की धारा 305 , संविधान के अनुच्छेद 12 और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेशों के विरूद्ध और अवमानना कारक होगा ।
नरेन्द्र सिह तोमर “आनंद” एडवोकेट

उच्च शिक्षा विभाग हिंदी ग्रन्थ अकादमी संचाल नियुक्त होने पर श्री कड़ेल का स्वागत


मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उज्जैन के वरिष्ठ शिक्षाविद श्री अशोक कड़ेल को मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल का संचालक नियुक्त होने पर भाजपा लोकशक्ति कार्यालय पर नगर अध्यक्ष श्री विवेक जोशी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव , पूर्व महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, अनिल जैन कलुहेड़ा, श्री सोनू गहलोत की उपस्थिति में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया ।            मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग हिंदी ग्रन्थ अकादमी संचालक के पद पर नियुक्त होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्री विवेक जोशी की अध्यक्षता में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया  जिसमें प्रमुख रूप से  उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव , पूर्व महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, अनिल जैन कलुहेड़ा, श्री सोनू गहलोत शामिल हुए !            कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष श्री विवेक जोशी ने कहा कि श्री अशोक कड़ेल  पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अ.भा.विद्यार्थी परिषद, लोटी विद्यालय के पूर्व प्राचार्य जैसे कई दायित्वों के माध्यम से सतत समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं ! श्री कड़ेल वर्तमान में क्षेत्र संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे है और आज हिंदी ग्रंथ अकादेमी के संचालक नियुक्त होने पर उज्जैन भाजपा की और से बधाई देता हूं । आपकी नियुक्ति से भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है ।               इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने श्री कड़ेल जी को बधाई देते हुए कहा कि में बहुत भाग्यशाली हु की परिषद में श्री कड़ेल जी के सानिध्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ श्री कड़ेल के मार्गदर्शन में मुझ जैसे अनगिनत कार्यकर्ताओं का निर्माण किया हुआ है । आपातकाल के समय श्री कड़ेल जी के साथ उनके दो भाइयों ने भी 19 माह जेल में बिताए है। आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता की चिंता करते हुए संगठन कार्य करते रहे । डॉ यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल में जुलाई 1969 से हिन्दी ग्रंथ अकादमी स्थापित है। संस्था का दायित्व केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर की 25 विषयों की पाठयपुस्तकों के साहित्य को हिन्दी में प्रकाशित कर उपलब्ध कराना है। अकादमी द्वारा अब तक विभिन्न विषयों की सैकड़ों पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा छात्र-छात्राओं के लिये ‘न लाभ न हानि’ के सिद्धांत पर पुस्तकें सुलभ करायी जाती हैं। अकादमी विभिन्न 35  विषयों में 1000 से अधिक ग्रन्थों का प्रकाशन कर चुकी है। इनमें सभी संकायो की पुस्तकें शामिल हैं। दुर्लभ पाठ्य सामग्री के अनुवाद भी प्रकाशित किये जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अकादमी के अनेक आलेख एवं ग्रन्थों को प्रकाशित किया जाता है । यह सारा कार्य श्री कड़ेल जी के निर्देशन में होगा ।             इस अवसर पर श्री अशोक कड़ेल ने कहा कि हम लोग विचार परिवार के सदस्य रहते हुए विभिन्न अवसर पर विभिन्न माध्यमों से संगठन का कार्य करते हैं एवं समय समय पर संगठन इस प्रकार  दायित्वों से अलंकृत कर हम जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को सम्मानित करता है , ये मेरा सौभाग्य है कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्त्ता को ये दायित्व प्राप्त हुआ है ! श्री कड़ेल ने कहा कि हम एक विचार के लिए कार्य कर रहें हैं रास्ते अलग हो सकतें हैं , संगठन अलग हो सकते हैं परन्तु लक्ष्य एक है माँ भारती को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करना और हमारा लक्ष्य कभी ओझल नहीं होना चाहिए ! श्री कड़ेल ने कहा कि देश में नयी शिक्षा निति लागू हुई है जिसका लाभ इस देश की आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगा ,  देश के ढाई लाख से ज्यादा लोगों ने प्रजातान्त्रिक तरीके से  नई शिक्षा निति पर सुझाव दिए उसके बाद भी 3 वर्षों के मंथन के बाद आज इस देश में एक ऐसी शिक्षा निति लागू हुई है जो आने वाली पीढ़ी के लिए शैक्षिक क्रांति का आधार स्तम्भ सिद्ध होगी ! श्री कड़ेल ने कहा कि हिंदी ग्रन्थ अकादमी के संचालक के रूप में प्राप्त इस दायित्व के माध्यम एवं सभी के सहयोग से मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी विषयों पर हिंदी में पुस्तक उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करेंगे ! इस अवसर पर डॉ प्रभुलाल जाटवा श्री संजय अग्रवाल श्री महेंद्र सिंह रघुवंशी , श्री दिनेश जाटवा , श्री अनिल शिंदे ,मंडल अध्यक्ष   श्री पर्वत सिंह जाट , श्री राजकुमार बंशीवाल , श्री मनीष चौहान , श्री विजय चौधरी , हेमंत वर्मा , जीतेन्द्र कुमावत , महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती रजनी उपध्याय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित रहे !  कार्यक्रम का सञ्चालन महामंत्री श्री सुरेश गिरी ने किया एवं आभार श्री संजय अग्रवाल ने माना !

मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश मावई आज नामांकन दाखिल करेंगें


कांग्रेस प्रत्याशी मावई के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ आज, नामांकन भी दाखिल करेंगेउपचुनाव-2020 में विधानसभा क्षेत्र क्रं. 6 मुरैना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राकेश मावई के मुरैना शहर में चुनाव कार्यालय का आज 12 अक्टूबर सोमवार को शुभारंभ होगा। जिसके बाद सोमवार को ही प्रत्याशी श्री मावई द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। कांग्रेस जिला प्रवक्ता राजेन्द्र यादव ने बताया कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्य शासन के पूर्व मंत्री रामनिवास रावत द्वारा एमएस रोड स्थित वासुदेव  गार्डन में सुबह 10 बजे कांग्रेस प्रत्याशी श्री मावई के शहर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन के बाद प्रत्याशी श्री मावई कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ब्लॉक, मोर्चा, मण्डलों सहित प्रकोष्ठों के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।

ग्वालियर में कांग्रेस प्रत्याशी डा सतीश सिकरवार का सघन जनसंपर्क जारी , मिल रहा है जनता का भरपूर समर्थन


चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा के पूर्व उपकुलपति, कुलसचिव और अन्य के खिलाफ हिमानी शर्मा को गैर क़ानूनी तरीके से लेक्चरार नियुक्त करने के मामले में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज


चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा की सहायक प्रोफेसर हिमानी शर्मा जोकि वर्तमान में हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिसार में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, तत्कालीन उपकुलपति डॉ. के सी भारद्वाज, तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ वज़ीर सिंह नेहरा, तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार एनसी जैन, तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार हवा सिंह, विधि अधिकारी, बलजीत कुमार शर्मा तथा बजरंग लाल, के के असीजा व मदन सिंह सहायकों और अन्य अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) और 13 (2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 119, 120 बी, 166, 167, 217, 218, 408, 409, 418, 420, 463, 464, 465 467, 468, 470, 471, 474 के तहत जगाधरी निवासी डॉ. संभव गर्ग की सबूतों के साथ की गई शिकायत के आधार पर मुक़दमा दर्ज किया हैं !

हिमानी शर्मा को चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, सिरसा में गैर क़ानूनी तरीके से आपराधिक साजिश के तहत दस्तावेजों की गलत व्याख्या करके और अधिकारीयों व कर्मचारियों द्वारा लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का पूरी तरह दुरुपयोग करके और कानून और विश्वास की धज्जियाँ उड़ाकर, आपराधिक जालसाजी और धोखाधड़ी करके झूठे, जाली और गलत दस्तावेज और रिकॉर्ड बनाकर नियमित आधार पर लेक्चरार के पद पर लगाकर उसे सरकारी खजाने से वर्षों तक वेतन का गैर क़ानूनी तरीके से भुगतान किया था और उसे बाद में इस पद पर अवैध तरीके से समायोजित करते हुए कन्फर्म कर दिया गया था !

वर्ष 2006 में, सी.डी.एल.यू., सिरसा ने व्यवसाय प्रशासन के विषय में नियमित आधार पर लेक्चरार के तीन पद विज्ञापित किए थे और 05 अगस्त 2007 को इस पद के लिए साक्षात्कार आयोजित किया गया था और तीन उम्मीदवारों का विधिवत चयन किया गया था और लेक्चरार के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती, चयन प्रक्रिया और बनी मेरिट सूची के दौरान नियुक्ति के लिए विज्ञापित पदों की संख्या में कोई वृद्धि भी नहीं की गई थी और हिमानी शर्मा वा दो अन्य उम्मीदवारों को केवल प्रतीक्षा सूची में ही रखा गया था व उनका चयन नहीं किया गया था । हालाँकि बाद में प्रतीक्षा सूची का उपयोग करके सिर्फ हिमानी शर्मा को अवैध तरीके से और विश्वविद्यालय अधिनियम का पूर्ण उल्लंघन करके, लेक्चरार का कोई पद मौजूद न होने के बावजूद रीडर के ऐसे पद के विरुद्ध लेक्चरार के पद पर लगा दिया गया जिसके लिए विज्ञापन तक नहीं दिया गया था और बाद में हिमानी शर्मा की अवैध तरीके से लेक्चरार के पद पर पुष्टि कर दी गई और वर्ष 2007 से 2013 तक लगातार राज्य के खजाने को लाखों रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाकर हिमानी शर्मा को वेतन का भुगतान किया गया और इस बारे यूनिवर्सिटी के लेखा परीक्षा विभाग द्वारा लगाई गई शर्त को भी दूर न किया गया ! वर्ष 2013 में हिमानी शर्मा ने इस यूनिवर्सिटी में अपना पद रिज़र्व रखवाते हुए गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिसार में सहायक प्रोफेसर के पद पर नौकरी शुरू कर दी ! यह भी संदेहजनक है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों ने कभी हिमानी शर्मा को नियमित आधार पर लेक्चरार के पद पर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी थी, क्योंकि उस कार्यवाही पर स्पष्ट रूप से काटने की लाइन मौजूद है, जिसके आधार पर हिमानी शर्मा को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था ।

उपचुनावों के लिये भारतीय जनता पार्टी ने सभी 28 प्रत्याशी एक ही सूची में घोषित किये


भारतीय जनता पार्टी के 28 प्रत्याशीयों की सूची निम्न है

भाजपा प्रत्याशीयों  की सूची

भारतीय जनता  पार्टी ने अपने म . प्र. विधानसभा उपचुनावों के लिये सभी 28 उम्मीदवारों की इकजाई सूची जारी कर दी है । जारी सूची संलग्न है , चंबल ग्वालियर में सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा को जौरा से , रघुराज कंसाना को मुरैना से , ऐदल सिंह कंसाना को सुमावली से , गिर्राज डंडोतिया को दिमनी से, कमलेश जाटव को अम्बाह से ओ पी एस भदौरिया को मेहगांव से , प्रद्युम्न सिंह तोमर को ग्वालियर से मुन्नालाल गोयल को ग्वालियर पूर्व से, डबरा से इमरती देवी सुमन , भांडेर से श्रीमती रक्षा सिरौनिया आदि को प्रत्याशी घोषित किया गया है । बकाया सभी नाम सूची में देंखें ।